दोस्तों, अगर आपने तय कर लिया है कि रिटायरमेंट के लिए NPS सबसे अच्छा विकल्प है, तो अगला सवाल होता है — “इसका अकाउंट कैसे खोला जाए?”
फिक्र मत कीजिए, मैं आपको यहां एकदम आसान और स्टेप-बाय-स्टेप तरीके से बताऊंगा, ताकि आप बिना किसी झंझट के अपना अकाउंट खोल सकें।
स्टेप 1: तय करें कि आपको ऑनलाइन खोलना है या ऑफलाइन
आप NPS अकाउंट दो तरीकों से खोल सकते हैं:
- ऑनलाइन — eNPS पोर्टलhttps://enps.nps-proteantech.in/eNPS/NationalPensionSystem.html के जरिए (तेज़ और आसान)
- ऑफलाइन — किसी बैंक, पोस्ट ऑफिस या प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP) के जरिए
पाये NPS की पूरी जानकारी :-https://dailydosenews18.com/nps-ki-poori-jankari/
स्टेप 2: ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें
अकाउंट खोलने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए)
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो (ऑनलाइन अपलोड के लिए)
- बैंक अकाउंट डिटेल्स (IFSC कोड समेत)
अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक है, तो ऑनलाइन प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगा।
स्टेप 3: ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने का तरीका
1. eNPS वेबसाइट पर जाएं
https://enps.nps-proteantech.in/eNPS/NationalPensionSystem.html
2. ‘Registration’ ऑप्शन चुनें
- Individual Subscriber चुनें
- टियर 1 या टियर 1 + टियर 2 चुनें
3. अपनी डिटेल भरें
- नाम, जन्मतिथि, ईमेल, मोबाइल नंबर
- आधार या पैन से वेरिफिकेशन
4. फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करें
- साफ़ फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके JPEG फॉर्मेट में अपलोड करें
5. पेमेंट करें
- मिनिमम ₹500 (टियर 1 के लिए) ऑनलाइन नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड से पेमेंट करें
6. PRAN नंबर प्राप्त करें
- रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही आपको PRAN (Permanent Retirement Account Number) मिल जाएगा
- PRAN कार्ड आपको पोस्ट से भेजा जाएगा
स्टेप 4: ऑफलाइन अकाउंट खोलने का तरीका
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नज़दीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या प्वाइंट ऑफ प्रेज़ेंस (PoP) जाएं
जहां भी NPS PoP सुविधा उपलब्ध है, वहां जाकर आप आसानी से ऑफलाइन अकाउंट खोल सकते हैं। -
NPS सब्सक्राइबर फॉर्म भरें
बैंक या PoP से फॉर्म लेकर उसमें अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी भरें। -
ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी जमा करें
पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो की कॉपी लगानी होगी। -
मिनिमम ₹500 का पहला योगदान करें
अकाउंट एक्टिव करने के लिए कम से कम ₹500 जमा करना अनिवार्य है। -
आपको PRAN कार्ड मिल जाएगा
आवेदन पूरा होने के बाद आपको PRAN (Permanent Retirement Account Number) कार्ड जारी किया जाएगा।
स्टेप 5: अकाउंट एक्टिव रखना न भूलें
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हर साल कम से कम ₹1,000 जमा करना ज़रूरी है
अकाउंट चालू रखने और पेनल्टी से बचने के लिए सालाना ₹1,000 का योगदान अनिवार्य है। -
लॉगिन करके अपने निवेश को चेक करें
NPS पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपने अकाउंट बैलेंस और निवेश की प्रगति देख सकते हैं। -
चाहें तो निवेश का तरीका (Active/Auto) बदल सकते हैं
आपकी सुविधा अनुसार आप अपने फंड अलोकेशन को Auto (डिफॉल्ट) या Active (स्वयं चयनित) मोड में बदल सकते हैं।
NPS अकाउंट खोलने के फायदे
1. टैक्स बचत — 80C + 80CCD(1B) के तहत ₹2 लाख तक की छूट
इसमें निवेश करने पर आपको Income Tax Act की धारा 80C और 80CCD(1B) के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसका मतलब है कि आप हर साल लगभग ₹2 लाख तक की टैक्सेबल इनकम बचा सकते हैं। जो लोग टैक्स सेविंग के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार विकल्प है।
2. सुरक्षित निवेश — सरकारी स्कीम होने के कारण भरोसेमंद
यह एक सरकारी समर्थित स्कीम है, इसलिए इसमें पैसे डूबने का कोई रिस्क नहीं होता। यह पारदर्शी और नियमबद्ध तरीके से मैनेज की जाती है, जिससे निवेशक को सुरक्षा का भरोसा मिलता है। जिन लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट पसंद है, उनके लिए यह सही चॉइस है।
3. लॉन्ग-टर्म ग्रोथ — शेयर मार्केट और बॉन्ड्स का बैलेंस
इस स्कीम में आपका पैसा शेयर मार्केट और बॉन्ड्स, दोनों में लगाया जाता है। शेयर मार्केट से बेहतर रिटर्न का मौका मिलता है, जबकि बॉन्ड्स से स्थिरता और सुरक्षा मिलती है। यही बैलेंस आपके निवेश को लंबी अवधि में ग्रोथ और कंपाउंडिंग का फायदा देता है।
FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Q1: क्या यह अकाउंट खोलने के लिए बैंक अकाउंट जरूरी है?
हाँ, पेमेंट और वेरिफिकेशन के लिए बैंक अकाउंट जरूरी है।
Q2: क्या यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है?
नहीं, कोई भी भारतीय नागरिक (18–70 साल) इसमें निवेश कर सकता है।
Q3: ऑनलाइन अकाउंट खोलने में कितना समय लगता है?
अगर आधार मोबाइल से लिंक है, तो 15-20 मिनट में पूरा हो सकता है।
Q4: PRAN कार्ड कब मिलता है?
आमतौर पर 7–15 दिनों में आपके पते पर पोस्ट हो जाता है।
डिस्क्लेमर:
यह आर्टिकल केवल शैक्षिक और जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी को निवेश सलाह न माना जाए। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें।